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बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र में अवैध शिकार का भंडाफोड़: तीन आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने जेल भेजा



कोरिया/बैकुंठपुर-कोरिया वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर के पटना में वन विभाग की सतर्कता से एक बार फिर अवैध शिकारियों के इरादों पर पानी फिर गया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी जाल लगाकर वन्यप्राणी (सेही) का शिकार कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए देवारगढ़ धाम के पास वन विभाग की बीट कटकोना टीम तथा एफ-432 वन खंड टेरई की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी।

टीम ने तीन लोगों—रामलाल (29 वर्ष), देवलाल (32 वर्ष) तथा सुशील कुमार (26 वर्ष)—को शिकार में प्रयुक्त सामान सहित पकड़ लिया। उनके पास से फलटोना, बागड़, धारदार हथियार, जाल, कुंदलाड़ी, हांड़ी, बर्तन तथा सेही मांस के अवशेष बरामद किए गए।

वन विभाग ने तीनों आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-I, धारा 9, 39, 50, 51 तथा बी.एन.एस.एस.सी. धारा 35(3) के तहत गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले को वन अपराध क्रमांक 17965/17 के रूप में दर्ज कर न्यायिक दंडाधिकारी, बैकुंठपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बैकुंठपुर भेज दिया।

सफल कार्रवाई में वनकर्मियों की बड़ी भूमिका

इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्राधिकारी बैकुंठपुर भगनराम खेस, श्रद्दादेवी पैकरा, मनोज एक्का,दुष्यंत सिंह, राकेश कुमार पांडेय, अमोलसिंह, सुमेश्वर राजवाड़े, भूपेन्द्र कुमार तथा वनमंडलाधिकारी कोरिया एवं उपवनमंडलाधिकारी बैकुंठपुर अखिलेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा।

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी वन्यप्राणी पर अत्याचार, अवैध शिकार या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तत्काल सूचना दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

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