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प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त


 

पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, समन्वयक सहित अन्य को शो काज नोटिस जारी


कोरिया/ बैकुंठपुर/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन कोरिया पारदर्शिता के साथ निरंतर कार्य कर रहा है। इस दिशा में कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में जिला पंचायत कोरिया से योजना का लाभ अन्य व्यक्ति को देने वाले ग्राम पंचायत के ऑपरेटर को पद से पृथक करने हेतु आदेश जारी किया गया है। वहीं इस मामले में योजना की विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर और ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 


  विदित हो कि बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बुढार निवासी  गंगा राम साहू ने कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के समक्ष आवेदन पत्र देकर अपने पात्रता निरस्त होने पर अन्य अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लेकर कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी को टीम बनाकर पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। मामले की जांच में टीम ने यह पाया गया कि ग्राम पंचायत के ऑपरेटर ने  जान बूझकर अन्य व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया। और इस मामले में अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने से अपात्र को योजना का आंशिक लाभ भी मिला। 

जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत के ऑपरेटर राजेश कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव श्री भरत कुशवाहा, विकासखंड समन्वयक श्रीमती छाया सक्सेना, तकनीकी सहायक श्रीमती नेहा सिंह और जनपद पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर सनोज दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। पदीय कर्तव्यों में लापरवाही पर जारी नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कर्मचारियों पर आगे भी कार्यवाही की जाएगी।


डॉ आशुतोष चतुर्वेदी सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में योजना में सिर्फ पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर कोरिया के स्पष्ट निर्देश हैं कि लापरवाही बरतने वाले दोषी कर्मचारी या अधिकारी पर अविलंब कठोर कार्रवाई प्रस्तावित होगी।

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